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Income Tax Notice : सही टैक्स भरने के बाद भी आ जाए इनकम टैक्स नोटिस, टैक्सपेयर्स जान लें कैसे देना होता है जवाब

Income Tax Notice : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले तो अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। वहीं अगर आप कम इनकम दिखाते हैं तो भी आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है... ऐसे में आइए नीचे खबर में जान लेते है आखिर इसका जवाब कैसे देना होता है। 

 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आपको बता दें कि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हैं तब तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस (Income Tax Notice) आएगा ही, लेकिन कई बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बावजूद आपको नोटिस आ सकता है. सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं नोटिस मिलने पर आपको कौन से 4 काम करने चाहिए.

1- नोटिस आने की वजह को समझें-

सबसे पहले तो अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है. वहीं अगर आप कम इनकम दिखाते हैं तो भी आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है. अगर आपने आईटीआर भरते समय कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी, तो भी आपको नोटिस आ सकता है. 

2- आईटीआर में गलती ढूंढें-

आयकर विभाग के नोटिस से बचने के लिए आपको सही तरीके से आईटीआर भरना चाहिए. ये जरूर चेक करें कि आईटीआर और फॉर्म एस26 में भरी गई इनकम डिटेल्स एक समान हों. बैंक अकाउंट में जमा और निकासी को भी तय सीमा तक ही रखें. साथ ही आईटीआर में म्यूचुअल फंड या शेयरों को खरीदने और बेचने की जानकारी भी जरूर दें.  अगर आपको आईटीआर की गलती ठीक से समझ आ जाती है तो नोटिस का जवाब देना आसान हो जाएगा.

3- नोटिस को ठीक से पढ़ें-

जब इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आपको मिले तो सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़ें. यह समझें कि किस वजह से आपको नोटिस मिला है और वह कितना गंभीर है. यह भी देख लें कि कब तक उस नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि अगर जवाब देने में देरी की तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं. कई बार नोटिस किसी मामूली वजह से भेजा गया होता है, जिसका आप सीधा-साधा स्पष्टीकरण दे सकते हैं.

कई बार ऐसा होता है कि आयकर विभाग किसी तरह की छानबीन करना चाहता है, जिसके लिए उसने नोटिस भेजा होता है. आपको बस इतना करना है कि आयकर विभाग ने जो जानकारी और दस्तावेज मांगे हों, वह उसे मुहैया करा दें. आयकर विभाग अपनी छानबीन करेगा और अगर आपने कुछ गड़बड़ नहीं की है तो आप को कोई दिक्कत नहीं होगी.

4- एक्सपर्ट की सलाह लेने से ना हिचकें-

अगर आपको ये लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस गंभीर है और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो तुरंत ही एक्सपर्ट की सलाह लें. अच्छा होगा कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लें, ताकि वह आपकी तरफ से नोटिस का जवाब दे सके. कई बार नोटिस में कई टेक्निकल चीजें होती हैं, जिन्हें समझने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसे में झिझकना नहीं चाहिए.