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आयकर विभाग से मिल रहा है गलत ITR का नोटिस, तो तुरंत कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा Income Tax Refund 

ITR Refund status 2024: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद से टैक्सपेयर्स लगातार अपने रिफंड का इंतजार कर रहे है। आपको बात दें, हाल में आयी रिपोर्ट्स (ITR Refund process 2024)  के मुताबिक कुछ लोगों को गलत आईटीआर नोटिस मिल रहे है।अगर आपका इनका सही से जवाब नहीं दिया तो आपका रिफंड भी अटक सकता है। आइए खबर में विस्तार से जानते है कैसे दे इसका जवाब-

 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : इनकम टैक्स विभाग की ओर से साल 2024 में अधिकत्तर टैक्सपेयर्स को गलत आईटीआर दाखिल करने का नोटिस जारी किया गया है। आयकर विभाग की ओर से गलत आईटीआर (income tax return File) टैग करने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। इसमें आपकी ओर से आईटीआर फॉर्म में भरी गई किसी भी जानकारी का मेल नहीं खाना या बिना टीडीएस सर्टिफिकेट के रिफंड का दावा करना भी शामिल है। बता दें कि (ITR Refund 2024) अगर आपने समय रहते अपने आईटीआर में सुधार नहीं किया तो, आप Income Tax Refund से वंचित रह सकते हैं।

ITR सुधार के लिए मिलेगा कितना समय

आयकर विभाग दोषपूर्ण आईटीआर के लिए धारा 139 (9) के तहत संबंधित टैक्सपेयर को एक नोटिस जारी करता है। यह नोटिस प्राप्त करने के बाद, आपको दी गई टाइमलाइन के अंदर गलतियों (income tax notice) को ठीक करना होगा। बता दें कि विभाग आईटीआर में सुधार करने के लिए आमतौर पर 15 दिन का समय देता है।

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इस वजह से गलत भरे जा रहे ITR

ITR फाइलिंग वेबसाइट Tax Buddy के फाउंडर सुजीत बांगर ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा, "ITR की तेज़ प्रोसेसिंग की वजह से, इस साल एक साथ बड़ी संख्या में टैक्स नोटिस भेजे जा रहे हैं। पहले ITR प्रोसेसिंग (ITR refund processing) में ज़्यादा समय लगता था, इसलिए नोटिस कई महीनों में भेजे जाते थे। इस साल कई लोगों को दोषपूर्ण ITR नोटिस मिलने का एक मुख्य कारण यह है कि यह पहला साल है जब नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट (ITR Refund status 2024) कर व्यवस्था है। पहले यह पुरानी कर व्यवस्था थी। कुछ टैक्सपेयर्स को अभी भी चुने गए टैक्स रिजीम को लेकर कुछ भ्रम है। 

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ऐसे करें आईटीआर में सुधार

दोषपूर्ण आयकर रिटर्न को सही करने के लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा, जिसके बाद आप अपने आईडी-पासवर्ड से लॉगइन कर लें। इसके बाद आप ई-फाइल वाले ऑप्शन (ITR Filing 2024)  पर जाएं और अपना फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनें। इसके बाद 'दोष को ठीक करने के लिए धारा 139(9) के तहत नोटिस के जवाब में दाखिल' चुनें। इसके बाद विभाग की ओर से आपको जो नोटिस मिला होगा, उसमें सबमिट गए आईटीआर में गलतियों (ITR Filing mistakes) का विवरण होगा। अगर आप इन गलतियों से सहमत हैं तो, इसे ठीक करके संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा।