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Gold Limit at Home: अब घर में सिर्फ इतने तोले ही रख सकते है सोना, आयकर विभाग ने जारी किए नए नियम 

Gold Limit at home rules: भारतीय परिवारों में गोल्ड खरीदना संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। दरअसल, देश मे अक्सर त्योहारों और शादियों के सीजन में गोल्ड की डिमांड (Gold Rules for home) काफी बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है की आप घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं? अगर आप लिमिट से ज्यादा गोल्ड (Gold limit) रखते है तो आपके घर पर छापा भी पड़ सकता है। आइए खबर में विस्तार से जानते है गोल्ड से जुड़े इनकम टैक्स के कानूनी नियम-
 

Trending khabar tv (ब्यूरो)।  भारत में सोना पहनने और खरीदने का हर महिला का शौक है। सोना न केवल समृद्धि और परंपरा का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इसे शुभ अवसरों पर खरीदने से भाग्य में वृद्धि का भी विश्वास (Gold limit in India) किया जाता है। देश में सोने को एक अच्छा निवेश माना जाता है, और लगभग हर घर में आपको सोना देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर में कितना सोना (Gold limit per person) रख सकते हैं? आइए जानते हैं  सरकारी नियम।

जानें घर पर सोना रखने की कितनी है लिमिट ?
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से घर पर सोना रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस का पालन कर आप किसी भी कानूनी जटिलता से बच सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने घर में सोना रखने की लिमिट तय की है, जो इस प्रकार है:

विवाहित महिलाएं के लिए नियम: एक विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना घर पर रख सकती है। इससे अधिक सोना पाए जाने पर (Gold limit for women) कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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अविवाहित महिलाएं: अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना (Gold limit per person) रख सकती हैं।

पुरुषों के लिए क्या है रूल: शादीशुदा या अविवाहित, किसी भी पुरुष को 100 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है।

अगर आपके पास इस लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाता है, तो सरकार आपसे सवाल पूछ सकती है, और आपको इसके स्रोत  (Gold limit for men) का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

विरासत में मिले सोने पर इतना टैक्स
कई लोग यह सोचते हैं कि विरासत में मिले सोने पर भी टैक्स लगता है या नहीं। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, विरासत में मिला सोना, घोषित आय, या टैक्स-फ्री आय से खरीदा गया सोना, यदि वह तय सीमा (gold limit at home)  के भीतर है, तो उस पर कोई टैक्स या लायबिलिटी नहीं लगेगी।

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सोना बेचने पर कितना लगेगा टैक्स ?


घर पर रखे सोने पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। सोना बेचने पर सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax) लागू होता है, जो सोना बेचने से हुई आय पर लागू किया जाता है।अगर आप सोने को तीन साल या उससे ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचते हैं, तो 20% की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।

अगर आप तीन साल के अंदर सोना बेचते हैं, तो उससे हुए मुनाफे को आपकी चालू वर्ष की आय में जोड़ा जाएगा, और आपकी व्यक्तिगत आय पर लागू टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स (gold limit at home)  लगेगा। इस जानकारी के आधार पर, आप अपने सोने की खरीद-बिक्री और उसे घर पर रखने को लेकर सावधानी बरत सकते हैं।