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Toll Tax का इन लोगों को नहीं भरना पड़ेगा एक भी रुपया, बस जान लें ये जरूरी नियम

Toll Tax Rules : हाईवे व एक्सप्रेस वे पर वाहनों से सफर करने वालों के लिए यह खबर राहतभरी है। स्टेट या नेशनल हाईवे पर (Toll Tax Rules in india)आपको अपने वाहन का टोल टैक्स भरना पड़ता है। इसका सीधा असर वाहन मालिक या वाहन चालक की जेब पर पड़ता है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर दिए नियमों को अच्छी तरह से जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर टोल टैक्स से कैसे बचा जा सकता है।

 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : यह जरूरी नहीं है कि हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर टैक्स (Toll Tax Rules on highway)देना ही पड़ेगा। कई बार नियमों की जानकारी के अभाव में भी हम अपनी जेब को हल्की कर बैठते हैं। इसलिए अगर आप कोई कार या अन्य वाहन रखते हैं तो यह खबर आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। यहां पर बताए गए टोल टैक्स नियमों (toll tax rule)को जान लेंगे तो जेब पर पड़ने वाले टोल टैक्स के बोझ से बच जाएंगे। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि टोल टैक्स दिए बिना आप इसे कितनी बार पार कर सकते हैं। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से। 

 

 

विशेष लोगों को मिलती है छूट


आपने हाईवे पर सफर के दौराना यह तो देखा होगा कि जब भी आप टोल टैक्स (toll tax) से गुजरते हैं तो कुछ लोग अपना कार्ड दिखाकर टोल से बच जाते हैं। हर किसी के लिए टोल टैक्स में छूट लेना आसान नहीं है। न ही हर किसी का टोल माफ होता है। कुछ विशेष लोगों को ही यह छूट मिलती है।

 

बिना टैक्स दिए कितनी बार गुजर सकते हैं टोल से 


वाहन चालकों की सुविधा व सफर को आसान बनाने के लिए आज एक से एक बेहतरीन  एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जा रहे हैं। इससे उनके समय में भी बचत होती है। जब आप हाईवे से एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। जहां पर हर वाहन चालक को टोल टैक्स देना होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना टोल दिए ही प्लाजा क्रॉस कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह छूट किन लोगों को मिलती है और वह कितनी बार बिना टैक्स दिए टोल प्लाजा (Toll Plaza) से गुजर सकते हैं।

 


यह जानना भी है आपके लिए जरूरी


टोल टैक्स छूट हासिल करने का मौका कुछ ही चुनिंदा लोगों को मिलता है। इसका मतलब इसमें कुछ ऑफिसर्स ही टोल टैक्स पर कार्ड दिखाकर बिना टोल टैक्स दिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कौन लोग शामिल हैं। इसके अलावा यह भी जानना जरूरी है कि नियम के अनुसार वो टोल टैक्स छूट (Toll Tax Exemption) का फायदा कितनी बार उठा सकते हैं।

पर्सनल कार से सफर करने पर भी मिलती है छूट


अगर कोई अपनी पर्सनल कार से सफर करे और तब भी उन्हें टोल टैक्स (toll tax) में छूट मिले तो आपके दिमाग में सवाल उठना तो लाजिमी है। यह भी ध्यान आता है कि वो टोल टैक्स प्लाजा को कितनी बार फ्री में क्रॉस कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे।


इन्हें नहीं भरना पड़ता टोल टैक्स


प्रेसिडेंट या चीफ प्रेसिडेंट (President or Chief President) जैसे लोगों के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें टोल टैक्स की छूट मिलती है। इसमें यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें पुलिस वाले, सेना के लोग या पैरामिलिट्री के लोग आते हैं। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI)द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार जो भी सेंटर या स्टेट के यूनिफॉर्म्ड लोग (Toll tax me kise chhoot milti h) होते हैं, ये किसी सरकारी काम से कहीं जा रहे हैं या सेना का जवान छुट्टी से आ रहा है या वापस सेना जॉइन करने जा रहा है तो ऐसे में ये टोल से एग्जेंप्टेड होते हैं। यानी ऐसे लोग जब अपनी ड्यूटी पर होते हैं तो उनका टोल माफ होता है।

हर बार होता है टोल माफ


अब सवाल यह है कि ये लोग कितनी बार टोल टैक्स से छूट (Toll Tax Rules on state and national highway)सहित आ जा सकते हैं। आपको बता दें कि जो यूनिफॉर्म्ड लोग होते हैं वो तो 24 घंटे सर्विस पर रहते हैं, इस हिसाब से वो टोल प्लाजा से किसी भी कार से जितनी बार जाना चाहें जा सकते हैं, उनका हर बार टोल माफ होता है।