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Marriage Certificate Rules : शादी के इतने साल बाद तक बना ले मैरिज सर्टिफिकेट, वरना करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना

Marriage Certificate : शादी को लेकर सरकार ने कई नियम बनाएं है। इसमें से एक नियम मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाने की अवधि को लेकर भी है। आपको बता दें कि अगर आप इस अवधि (Marriage Registration) तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो आपकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाने की अवधि के बारे में बताने जा रहे हैं।
 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कई रूल बनाएं है। इन नियमों की मदद से सरकार इस बात का पता लगा सकती है कि देश भर में कोई चीज नियमों (Marriage Certificate) के खिलाफ तो नहीं हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अक्सर लोगों को इस बात की क्नफ्यूजन रहती है कि शादी के कितने साल के बाद वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ऐसे में अगर आप बताई गई अवधि से ज्यादा समय लेते हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और आपकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 


इस अवधि तक मैरेज सर्टिफिकेट बनवाना है जरूरी


आपको बता दें कि भारत में किसी भी धार्मिक रीति रिवाज से शादी की जा सकती है। लेकिन उस (Marriage Certificate Rules) शादी का प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के पास जाकर ही बनता है। आपको बता दें कि मैरीज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले नव विवाहित दंपति को (marriage certificate rules in hindi) शादी होने के 30 दिन के भीतर ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है।

 


इतने समय तक नहीं बनवा सकते मैरेज सर्टिफिकेट 


ऐसे में अगर शादीशुदा जोड़ा शादी होने के 30 दिन के बाद भी मैरिज सर्टिफिकेट (marriage certificate process) के लिए अप्लाई नहीं कर पाता तो ऐसा करने पर उन्हें मुश्किलें हो सकती है। साथ ही में इसके बाद उन्हें लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। लेट फीस को चुकाने के बाद शादीशुदा दंपत्ति शादी (विवाह प्रमाण पत्र) के अगले 5 साल तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जिला रजिस्ट्रार से छूट के लिए पहले ही परमिशन लेनी होती है। इसके बाद ही में आप मैरिज सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं।

 


ये हैं आवेदन करने का तरीका


अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा है। अगर आपका क्षेत्र ग्रामीण है तो आप ग्राम पंचायत (विवाह प्रमाण पत्र प्रक्रिया) के दफ्तर में भी जा सकते हैं। यहां पर जाकर आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर जाकर आपको आवेदन में प्रकिया को पूरा करना होगा। इसके साथ ही में संबधित (marriage certificate application deadline) दस्तावेजों को लेकर जाना भी आपके लिए जरूरी रहने वाला है। इसके साथ ही में आपको दो गवाहों की जरूरत रहने वाली है। वहीं आप चाहें तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। 

 


इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट 


मैरिज सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। इन दस्तावेजों में पति-पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र, पति-पत्नी के आधार कार्ड, पति-पत्नी के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो, (documents needed for marriage certificate) इसके साथ ही शादी के दौरान के पति-पत्नी  के 2-2 फोटो, जिनमें उनका चेहरा क्लियर दिख रहा हो, इसके साथ ही शादी के कार्ड का फोटो की जरुरत रहने वाली है।