इस वजह से नहीं मिलता Income Tax Refund, आप भी करें चेक
बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने इस साल का इनकम टैक्स भर दिया है और अब वो Income tax refund का इंतज़ार कर रहे हैं | बहुत सारे लोगों को रिफंड मिल गया है पर दूसरी तरफ बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे है जिन्हे अभी तक रिफंड नहीं मिला | हम आपको बताने जा रहे हैं की किन किन वजहों से Income tax refund मिलने में देरी होती है | आइये जानते है
TrendingKhabar TV, Delhi : इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 july थी और इसे बीते काफी समय हो गया है और अब तक बहुत सारे टैक्स पेयर्स को Income tax refund मिल चुका है और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हे इतने दिन बीतने के बाद भी Refund नहीं मिला है | अगर आपका भी रिफंड बन रहा है और अभी तक नहीं मिला, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने आईटीआर सही फाइल न किया हो। ध्यान रखें कि रिफंड तभी मिलता है जब इनकम टैक्स विभाग आपके ITR को प्रोसेस करेगा और आपको इसकी पुष्टि करने वाला नोटिस भेजेगा। यह नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत जारी किया जाता है।
डायरेक्ट खाते में आता है पैसा
Income tax भरने के बाद जब सारी प्रिक्रिया पूरी हो जाती है, उसके बाद Income Tax refund के लिए अप्लाई किया जाता है और रिफंड का पैसा सीधा खाते में ही आता है | रिफंड आने में 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है और इसे बीच ही खाते में पैसा आ जाता है |
1. अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक वॉर्निंग मेसेज दिखाई देगा।
2. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपके अकाउंट में अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत दर्ज हैं तो भी रिफंड नहीं आएगा। ऐसे में बैंक से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम आदि एक बार फिर से चेक कर लें।
3. इनकम टैक्स की वेबसाइट में दर्ज आपका बैंक अकाउंट अगर बंद हो गया है या केवाईसी या किसी दूसरे कारण से सस्पेंड है तो भी रिफंड की रकम बैंक अकाउंट में नहीं आएगी।
4. आपने इनकम टैक्स विभाग को आपने अपने जिस बैंक अकाउंट की जानकारी दी है, वह सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से अलग है तो भी रिफंड की रकम अकाउंट में नहीं आएगी।
5. इनकम टैक्स ने जांच में पाया कि आपने जो रिटर्न फाइल की थी, उनमें गलती है। इसमें संशोधन के लिए विभाग ने आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल भी भेजा था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब तक सही रिटर्न फाइल नहीं होगी, रिफंड नहीं मिलेगा।