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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी से ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने पर रोक

7th Pay Commission: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation - EPFO) ने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी (death gratuity) में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहे। 
 

Trending Khabar Tv (ब्यूरो) - सरकारी और संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation - EPFO) ने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी (death gratuity) में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। पिछले महीने जारी एक आदेश में ईपीएफओ ने कहा था कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। यह 20 लाख से 25 लाख हो गई है। बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की वजह से यह बढ़ोतरी हुई थी।

ईपीएफओ ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के कारण ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से रोकने का ऐलान किया था। आदेश में इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया।

डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान-

 महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में  सरकार ने मार्च 2024 में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का बत्ता बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत हो गया। जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलग-अलग तरह के कई भत्तों में भी इजाफा हुआ है। बता दें कि जब भी महंगाई भत्ते में इजाफा होता है तो इसके साथ ही किराया भत्‍ता (HRA) भी बढ़ जाता है। हालांकि, एचआरए (HRA) शहरों के कैटेगरी के हिसाब से बढ़ाया जाता है। सरकार ने X,Y Z शहरों के कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों के एचआरए में भी इजाफा किया है। 50 फीसदी तक DA बढ़ाए जाने के बाद, ग्रेच्युटी सीमा भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। महंगाई भत्ता बढ़ने से बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टस सब्सिडी (Hostas Subsidy)  की सीमा भी 25 प्रतिशत बढ़ गई।

गेच्युटी क्या है-

कंपनियां अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (gratuity) राशि की पेशकश करती हैं। बता दें कि किसी कंपनी (company) में तय अवधि तक काम करने पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है। यदि वह पूर्व निर्धारित अवधि से पहले नौकरी छोड़ देता है या बदलता है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा।