Traffic Challan: खुशखबरी! वाहन चालकों के ट्रेफिक चालान अब किए जाएगें माफ, 14 सितंबर को होगी बैठक
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : Traffic Challan: कई हादसों से बचाने के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स को तोड़ने वालों पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाता है। इसके बावजूद भी लोग कई रूल्स ब्रेक करते हैं, और हजारों का चालान कटवा लेते हैं। ऐसे ही चालानों को खत्म करने के लिए एक अदालत लाई जाएगी। इस अदालत में आपका चालान को खत्म कर दिया जाएगा। इस अदालत को 14 सितंबर को लगाया जाएगा, जिसमें ज्यादातर केसों पर तुरंत फैसला सुनाया जाएगा।
14 सितंबर को लगेगी विशेष अदालत -
देशभर में 14 सितंबर के दिन नेशनल लोक अदालत लगने जा रही है। इस अदालत में कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी केस की सुनवाई करा सकता है। इस दिन अदालत ज्यादातर मामलों पर फैसला कर निपटा दिया जाता है। इस अदालत में ऐसे केसों की सुनवाई के लिए अप्लाई किया जाता है जो समझौता योग्य हों। इस दौरान उन केसों पर सुनवाई की जाएगी जिनके कोर्ट में जाने की संभावना है। वहां जाने से पहले इस नेशनल लोक अदालत में केस की सुनवाई करवा सकते हैं।
कितने तक चालान वाले कर सकते हैं आवेदन?
अक्सर गाड़ी चलाने वालों के सामने चालान कटने की दिक्कत आती है। ये अदालत ऐसे ही लोगों को राहत देने के लिए लगाई जाती है। इस कोर्ट में आप माफी के लिए अपनी फाइल जमा कर सकते हैं। वहीं, 20 से 25 हजार के चालान की पेनल्टी वाले भी इस अदालत में अपना केस लेकर जा सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसमें सभी केसों में चालान माफ नहीं किया जाएगा, केवल कुछ ही केस होंगे जिनपर लगा जुर्माना माफ किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर केस के निपटारे की उम्मीद रहती है।
कब तक करना होगा आवेदन?
14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत सभी शहरों में लगाई जाएगी। इसके लिए आपको 9 सितंबर तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा। इसी के आधार पर 14 तारीख को सुनवाई की जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी की सुनवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि की हर साल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसके जरिए आम लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके।