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RBI ने बंद कर दिया एक और बैंक, ग्राहकों को सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे वापस

RBI - हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द (license canceled) कर दिया है। जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में अकाउंट (account) होगा उन लोगों को परेशानी हो सकती है.... कहा जा रहा है कि इन बैंक ग्राहकों को सिर्फ इतने पैसे वापस मिलेंगे।

 
RBI ने बंद कर दिया एक और बैंक, ग्राहकों को सिर्फ इतने पैसे मिलेंगे वापस

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : RBI News: आरबीआई (Reserve Bank of India) की ओर से समय-समय पर बैंकों को लेकर कई फैसले लिए जाते रहे हैं. अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द (license canceled) कर दिया है जिन भी ग्राहकों का इस बैंक में अकाउंट (account) होगा उन लोगों को परेशानी हो सकती है.

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने मुंबई के ‘द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड’ (The Kapol Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.

 

बैंक के पास नहीं है पूंजी-

आरबीआई ने कहा है कि बैंक (Bank) के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं, जिसकी वजह से ही भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है. 

 

बैंक नहीं कर पाएगा जमा और निकासी (Deposit and Withdrawals) - 

आरबीआई ने बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सहकारी बैंक को बैंकिंग कारोबार (Banking Business) से तत्काल प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें जमा स्वीकार करना और जमा वापस करना शामिल है.

बैंक को बंद करने के दिए आदेश-

बयान के मुताबिक, सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

ग्राहकों को मिलेंगे 5 लाख रुपये-

रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा. इस तरह बैंक के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा.

कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगाए अंकुश-

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं जिनमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपये तक की निकासी की ही अनुमति दी गई है. आरबीआई ने बयान में कहा कि उसके द्वारा लगाए गए अंकुश 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद होने के साथ ही लागू हो गए हैं. ये छह महीनों तक लागू रहेंगे.

लोन नहीं दे सकता बैंक-

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Cooperative Bank) उसकी पूर्व-अनुमति के बगैर न तो कर्ज दे सकता है और न ही पुराने ऋण का नवीनीकरण कर सकता है.इसके अलावा कोई निवेश करने और नई जमा राशि स्वीकार करने से भी उसे रोक दिया गया है.

ग्राहक निकाल सकते हैं सिर्फ 50 हजार रुपये-

आरबीआई ने कहा है कि एक जमाकर्ता को बैंक के भीतर अपनी कुल जमा में से 50,000 रुपये से अधिक राशि की निकासी की मंजूरी नहीं होगी.