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Old Pension News : योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

Old Pension Update: ताजा अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि मंगलवार को राजधानी योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्‍तावों पर फैसलें लिए गए। उनमें कई ऐसे प्रस्‍ताव भी थे जिन पर फैसले लेने बहुत जरुरी हो गए थे। अगर इस की बात की जाए तो ये सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हित से जुड़ा हुआ था यानि उनकी अर्थव्यवस्था से संबंधित। वो भी पुरानी पेंशन नीति। आइए जानते हैं इस प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट के फैसले के नियमों के बारे में डिटेल में।
 
Old Pension News : योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : यूपी सरकार निरंतर जन सेवा के उद्देश्य से एक के बाद एक बैठक में अनेकों बड़े फैसलें लें रही है। अगर इस फैसले की बात की जाए तो आपको बता दें कि योगी सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना बहाली पर रुख साफ किया है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को देखते हुए ये फैसला (UP cabinet meeting) उनके हित में लिया गया है। आइए जानते हैं क्या सच्च में मिलेगा इनका पूराना पेंशन और यदि हां तो कब जानें इन सभी सवालों के जवाब के खबर में विस्तार से।

 

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। पुरानी पेंशन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में, 28।03।2005 से पहले पुरानी पेंशन लेने का प्रस्ताव (UP Budget 2024) पारित किया गया है। इसके अलावा, 44 अतिरिक्त प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

 


इस जगह पर बनाया जाएगा पर्यटन विभाग 

 

यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है कि टाटा संस अयोध्या में 650 करोड़ रुपये का मंदिर संग्रहालय बनाएगा। 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विकास कार्य भी किए जाएंगे, जिसमें योगी सरकार को 1 रुपये की लीज पर जमीन दी जाएगी। शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर भी पर्यटन विभाग का निर्माण (CM Yogi Adityanath) होगा। पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को 30 वर्ष की पीपीपी मॉडल पर लीज पर दिया जाएगा। 

 

जानें क्या है फेलोशिप योजना


लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जाएगा। पुराने संग्रहालय को पीपीपी मॉडल पर पुनःप्रयोग (UP Budget 2024) करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव पारित किया।मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, अभ्यर्थियों को टैबलेट मिलेंगे।

जानें ऊर्जा विभाग को कौन से मिले हैं प्रस्ताव

भारत सरकार ने विद्युत निरीक्षकों के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है, और राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। (UP बजट अपडेट): गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल बनाने के लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी।


नगर विकास को लेकर इतने का है बजट

नगर निगम अधिनियम 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी लागू करने के लिए नियमावली बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अयोध्या कैंट क्षेत्र में 351।40 करोड़ रुपये की सीवेज योजना का प्रस्ताव पास हुआ। नगर निकाय के निकायांश में 50% की कमी (Government Fellowship Programm) का प्रस्ताव अमृत योजना 1 में पारित हुआ था। , साथ ही राज्यांश को बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 11 निष्क्रीय होने वाली कंपनियों को 871 एकड़ जमीन के बदले 117 करोड़ 19 लाख रुपये में सेटलमेंट (Yogi Government) करने का प्रस्ताव पास हुआ (पुरानी पेंशन न्यूज़)। मेट्रो लाइन का विस्तार नोएडा सेक्टर 142 में 11.56 किमी है।

CM की अगुवाई वाली बैठक में, आगरा और प्रयागराज को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही, पीजीआई में ग्रुप ए और ग्रुप बी पैरामेडिकल ऑफिसर्स को एम्स के सामान्य पेशेंट केयर भत्ता देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। CM Yogi Adityanath। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रमोट फर्म (UP budget Update) का प्रस्ताव पारित किया है।

कैपटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव  

योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि  बरेली, मुरादाबाद और वाराणसी विकास प्राधिकरण की सीमा बढ़ाई (Old pension Scheme Update) जाएगी। साथ   ही, सैमसंग डिस्प्ले ने नोएडा को 207 करोड़  रुपये  की   कै पटल सब्सिडी देने का प्रस्ताव पारित किया। 4 केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ है।

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कानूनी नियमों में किए जाएंगे बदलाव

आईपीसी और सीआरपीसी (IPC & CRPC) में किए गए बदलावों के परिणामस्वरूप तीन प्रस्ताव पारित (old pension news) किए गए हैं। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति क्षति अधिनियम 1971 में बदलाव का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। महिलाओं, बच्चों और गैंगस्टर मामलों पर एंटीसिपेटरी बेल न देने का भी प्रस्ताव पास हुआ है।